प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल स्तर की मान्यता समाप्त करने पर अंतिम मुहर अब बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा

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कागजों में चलने वाले प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल अफसरों के निशाने पर हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

किसी तरह की गड़बड़ी होने पर पूर्व में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल स्तर की मान्यता समाप्त करने पर अंतिम मुहर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा लगाई जाती थी। लेकिन, अब यह अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक को दे दिए गए हैं। 

स्थानीय अधिकारियों के अधिकारों का दायरा बढ़ने से कागजों में चलने वाले स्कूलों की शामत आ गई है। कई जिलों  के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों के मान्यता प्रत्याहरण (समाप्त) की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे उत्तर-प्रदेश  में भी ऐसे स्कूलों की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा  सभी नगर शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके क्षेत्र में चलने वाले कागजी विद्यालयों की सूची मांगी है। साथ ही मान्यता प्राप्त विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

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