उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षु-शिक्षकों का चयन: विज्ञप्ति

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*************** विज्ञप्ति ***************
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षु-शिक्षकों का चयन
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन हेतु निम्नांकित अर्हताओं, योग्यताओं एवं विवरण के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । एक अभ्यर्थी प्रदेश के किन्हीं 5 जनपदों में आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यताओं के साथ विज्ञापन में अंकित शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है,  जिनका विवरण निम्नवत् है:-
पूरा विवरण यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं

(1) शैक्षिक और प्रशिक्षण अहर्ता :-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता निम्नवत् है:-

  • न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, जो विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक की उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. अर्हता अथवा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उपरोक्तानुसार स्नातक एवं बी.एड. उत्तीर्ण।
  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) आदि के अभ्यर्थियों को अर्हक अंको में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • उ.प्र.सरकार द्वारा कक्षा- 1 से 5 के शिक्षको हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।
(2) आयु:-

पहली जुलाई 2011 को 18 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष शिथिलनीय होगी तथा भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में तीन वर्ष अधिकतम
शिथिलनीय होगी। विकलांगो हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी, परन्तु किसी भी दशा में निर्धारित तिथि को 50 वर्ष से अधिक का अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा ।

(3) राष्ट्रीयता एवं निवास :-

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो
(ख) उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जो विगत पॉच वर्ष से प्रदेश में निरन्तर निवास कर रहा हो।

(4) आरक्षण 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार देय होगा।

(5) वैवाहिक प्रास्थिति:-
सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्निया जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया है, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ।

(6) चरित्र :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे कि वह सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी  पात्र नहीं होंगे ।
(7)-आवेदन की प्रक्रिया :-

(क) उ0प्र0 में गत पॉच वर्षो से निरन्तर निवास करने वाले अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपने 5 ऐच्छिक जनपदों में आवेदन कर सकते हैं । प्रदेश का निवासी होने का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित करनी होंगी । आवेदन पत्र का प्रारूप सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट www.upbasiceducationboard.in तथा सर्व शिक्षा अभियान की वैब साइट http://www.upefa.com/ पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा, जिसे A-4 साइज के पेपर पर डाउनलोड किया जा सकेगा । अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आवेदित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि आवेदनपत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि 19.12.11 तक प्रत्येक दशा में प्राप्त हो जाय। निर्धारित अन्तिम तिथि 19.12.11 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा ।

अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदनपत्र में जो सूचनाएं अंकित की जायेंगी, उससे भिन्न सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों से इतर प्रमाण पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा । आवेदनपत्र में उल्लिखित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्रेषण की अन्तिम तिथि 19.12.11 के बाद निर्गत कोई अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं आरक्षण और विशेष आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र मान्य नहीं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश के अधिकतम 05 ऐच्छिक जनपदों में चयन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित करें । अभ्यर्थी 10/-रू0 के नान-जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र अपने रंगीन फोटो सहित, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, सम्बन्धित जनपद की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया जायेगा कि आवेदन पत्र और जांच पत्र में भरा गया विवरण पूर्णतया सत्य है ।

चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत अथवा फर्जी पाये जाने की दशा मे उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में  मतदाता फोटो पहचान पत्र, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पास बुक (फोटो युक्त) राशन कार्ड में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा ।

नवसृजित जनपद कांशीरामनगर, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, भीमनगर एवं छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित न होने कारण इन जनपदों में आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी क्रमशः जनपद एटा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद मुरादाबाद एवं सुल्तानपुर के  जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को आवेदन पत्र भेज सकेंगे
(ग) आवेदन शुल्क:-

आवेदन शुल्क रू0. 500 प्रति जनपद तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0. 200 प्रति जनपद होगा। निर्धारित शुल्क सम्बन्धित आवेदित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रेखांकित बैंकड्राफ्ट के रूप में देय होगा तथा उसी जनपद में भुगतान हो सकेगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलागंता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा ।

8-चयन प्रक्रिया:-


(क) समस्त चयन प्रक्रिया सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण/ निर्देशन में सम्पादित की जायेगी तथा चयन मेरिट के आधार पर निम्नवत् किया जायेगा:-

उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे परन्तु यदि दो अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किए हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान दिया जायेगा ।

(ख) जनपद कांशीरामनगर, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर भीमनगर एवं छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना न होने के कारण, इन जनपदों हेतु चयन की कार्यवाही मूल जनपद क्रमशः जनपद एटा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं सुल्तानपुर में स्थित जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की जायेगी ।

(ग) जनपद में उपलब्ध कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत पुरूषों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा । उसमें भी 50 प्रतिशत कला वर्ग के तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा । यदि किसी जनपद में रिक्ति की  संख्या ऐसी है कि उसका महिला/ पुरूष, विज्ञान/कला में विभाजन सम्भव न हो, तो महिला/ पुरूष तथा विज्ञान/कला का भेद न करते हुए, आरक्षण का ध्यान रखते हुये सर्वोच्च अंकों/मेरिट के अनुसार चयनित किया जायेगा ।

(घ) उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जो चयन हेतु शैक्षिक एवं अन्य समस्त निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हो, उनके लिए 10 प्रतिशत रिक्ति सुरक्षित रखी जाएगी। इसमें वे शिक्षा मित्र ही आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में कम से कम तीन शैक्षिक सत्र में निरन्तर कार्य किया हो तथा अद्यतन कार्यरत हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत एदत्सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र उन्हें मूल रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। उनके लिए जनपद स्तर पर श्रेष्ठता सूची अलग से बनायी जायेगी। शिक्षा मित्रों के उपलब्ध न होने पर अन्य अभ्यर्थियों से पद भरे जायेंगें । इन 10 प्रतिशत सुरक्षित पदों में 50 प्रतिशत पुरूष एवं 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा, लेकिन कला एवं विज्ञान का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । वांछित संख्या में अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अन्य अभ्यर्थियों का चयन प्रस्तर 8(ग) में वर्णित
प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा ।

(ड.) अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में, जो सूचनाएं अंकित होंगी, उन्हीं के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी । आवेदन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (कक्षा 1 से 5 के लिए) उत्तीर्ण का अंकपत्र, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक परीक्षा एवं बी0एड0 परीक्षा के अंक पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायेंगी ।


(च) विज्ञापन में आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक संबंधित अभ्यर्थी द्वारा समस्त निर्धारित अर्हताएं पूरी होनी चाहिए ।

(छ) चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सम्बन्धित जनपद द्वारा अभिलेखों का निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जायेगा। सत्यापन में भिन्नता पाये जाने की दशा में चयन/जॉच/नियुक्ति/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी । चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित वेतन रू. 7300/- प्रति माह देय होगा तथा इन्हें तैनाती नियमावली 2008 यथा संशोघित 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में तैनात किया जायेगा।

9- छः माह का विशेष प्रशिक्षण:-


जनपदवार विद्यालयों में तैनाती के उपरान्त निर्धारित संख्या में चरणबद्ध रूप से श्रेष्ठता के आधार पर (आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए) बैचवार अभ्यर्थियों को छः माह के प्रशिक्षण पर सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में भेजा जायेगा, जिसमें से तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा अपने तैनाती वाले विद्यालय में ही प्राप्त करना होगा ।

10- मौलिक नियुक्ति :-


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही उ0प्र0 अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 एवं बारहवें संशोधन 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तो को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर ही विचार किया जायेगा । असत्य, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना/अभिलेख प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

नोटः- उपरोक्त विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थिर्ययों की जिस जनपद हेतु चयनोपरांत नियुक्ति की जाएगी उनका अन्तर्जर्ननपदीय स्थानान्तरण जनदीय संवर्ग होने के कारण अनुमन्य नहीं होगा।


समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश

आवेदन पत्र का प्रारूप और जनपदवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :-
  1. मेरठ 12
  2. महराजगंज 2500
  3. बागपत 100
  4. बस्ती 400
  5. बुलन्दशहर 195
  6. संत कबीर नगर 800
  7. गौतमबुद्धनगर 12
  8. सिद्धार्थ नगर 2000
  9. गाजियाबाद 12
  10. झॉसी 50
  11. पंचशीलनगर 12
  12. ललितपुर 800
  13. आगरा 100
  14. जालौन 400
  15. फिरोजाबाद 48
  16. चित्रकूट धाम 250
  17. मैनपुरी 100
  18. बॉदा 800
  19. अलीगढ़ 100
  20. महोबा 800
  21. एटा 700
  22. हमीरपुर 300
  23. काशीरामनगर 700
  24. फैजाबाद 300
  25. हाथरस 300
  26. बाराबंकी 400
  27. मथुरा 12
  28. सुल्तानपुर 1400
  29. बरेली 1400
  30. छत्रपति साहू जी महराज 12
  31. बदायूं 1600
  32. अम्बेडकरनगर 500
  33. पीलीभीत 1200
  34. गोण्डा 4000
  35. शाहजहॉपुर 2800
  36. बलरामपुर 1700
  37. इलाहाबाद 1500
  38. बहराइच 3600
  39. फतेहपुर 12
  40. श्रावस्ती 900
  41. प्रतापगढ़ 500
  42. मुरादाबाद 900
  43. कौशाम्बी 1000
  44. भीमनगर 800
  45. वाराणसी 100
  46. रामपुर 800
  47. चन्दौली 1200
  48. बिजनौर 200
  49. गाजीपुर 2400
  50. ज्योतिबाफुलेनगर 200
  51. जौनपुर 1500
  52. कानपुरनगर 12
  53. मीरजापुर 1650
  54. कानपुरदेहात 50
  55. सोनभद्र 1250
  56. इटावा 500
  57. संतरविदासनगर 800
  58. औरैया 12
  59. लखनऊ 12
  60. फर्रुखाबाद 400
  61. हरदोई 3000
  62. कन्नौज 400
  63. सीतापुर 6000
  64. आजमगढ़ 2500
  65. रायबरेली 800
  66. बलिया 12
  67. उन्नाव 700
  68. मऊ 200
  69. लखीमपुर 6000
  70. सहारनपुर 800
  71. गोरखपुर 500
  72. मुजफरनगर 200
  73. देवरिया 800
  74. प्रबुद्धनगर 200
  75. कुशीनगर 3600
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  योग 72825
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7Comments
  1. महोदय,
    गत मई माह में कुछ शिक्षकों को सह-समन्वयकों के रूप में ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर पद-स्थापित किया गया था जिसके उपरान्त इन शिक्षकों की भूमिका अपने मूल विद्यालयों और ब्लाक संसाधन केन्द्रों के बीच अस्पष्ट सी हो गयी है इस सम्बन्ध में कुछ जानकारियाँ प्रदान करने का आपसे विनम्र निवेदन है.
    १. सह-समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगें अथवा अपने मूल विद्यालयों में ?
    २. सह-समन्वयक के पद पर पद-स्थापित होने और विभिन्न प्रशिक्षण, कक्षा अवलोकन, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्यों में संलग्न होने के के उपरान्त भी क्या सह-समन्वयक अपने मूल विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे ?
    ३.सह-समन्वयक के मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक के चिकित्सा-अवकाश पर चले जाने अथवा सेवानिवृत हो जाने पर क्या सह-समन्वयक अपने सह-समन्वयक के कार्यों और दायित्वों को छोड़ कर विद्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा ?
    ४. नये परिदृश्य में सह-समन्वयक अधिकतम उपयोगी हो इसके लिए उसकी क्या भूमिका, कार्य और दायित्व निर्धारित किये गएँ हैं ?


    निवेदक-
    जयकुमार सैनी

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  2. माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन पर रोक संबंधी खबरें प्रकाशित हुई थीं। इस संबंध में पोस्ट प्रकाश डालती तो बेहतर होता। अब क्या होगा..?

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  3. हम तो न बीएड हैं न टीइटी. अपना कोई चांस नहीं है क्या ?

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  4. hmne aapka post padha... acha lga ... ummid karte hain aage bhi itni hi romanchak post milenge padhne ko......!

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  5. हज़ारों फर्जी बीएड डिग्री धारक है डॉ बी आर आंबेडकर विस्वविद्यालय के जो कि शिक्षक बन गए है क्या होगा हमारे देश का भविष्य .....

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  6. हज़ारों फर्जी बीएड डिग्री धारक है डॉ बी आर आंबेडकर विस्वविद्यालय के जो कि शिक्षक बन गए है क्या होगा हमारे देश का भविष्य .....

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